कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: PM कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: PM कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस योजना से किसान आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर अपनी खेती को अधिक उत्पादनशील बना सकते हैं। Updated: 12 सितंबर 2025
योजना का नाम और शुरुआत
सरकार ने किसानों के लिए PM कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य है किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों पर सस्ती दर पर सब्सिडी देना ताकि खेती में उत्पादन और आय बढ़ सके। इस योजना के तहत कई राज्य अपनी अलग-अलग नामों से इस योजना को चला रहे हैं, जैसे कि “कृषि यंत्रीकरण योजना”।
उद्देश्य (Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाना, खेती के खर्च को कम करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।
लाभार्थी (Beneficiaries)
भारत के सभी पात्र किसान जो कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है।
मुख्य लाभ (Benefits)
- कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी।
- आधुनिक यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, ड्रोन, पावर टिलर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि की खरीद सस्ते में।
- उत्पादन लागत में कमी और समय की बचत।
- फसल की उपज में सुधार।
- सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर।
पात्रता (Eligibility Criteria)
योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- किसान का मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में होना आवश्यक।
- आधार कार्ड, बैंक खाता, और जमीन के दस्तावेज़ अनिवार्य।
- पहले 3-5 वर्षों में वही प्रकार के यंत्रों पर दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी।
- यंत्र खरीदते समय आधिकारिक पोर्टल से पंजीकृत विक्रेता से ही खरीदारी करनी होगी।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (7/12 या पट्टा)
- बैंक खाता पासबुक का प्रमाण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- सब्सिडी आवेदन फॉर्म एवं खरीदी की रसीद
- किसी राज्यों में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया (Online/Offline Apply)
इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: संबंधित राज्य सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट या ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। बेसिक जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आधार OTP से पंजीकरण करें।
- ऑफलाइन: नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं।
कब और कहाँ लागू (Coverage/Timeline)
यह योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग-अलग नाम से लागू है। आवेदन 2025 के अंत तक चालू रहने की उम्मीद है। कुछ राज्यों में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाता है।
ताज़ा अपडेट्स (Latest News/Updates)
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-लॉटरी प्रक्रिया के तहत कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए फिर से नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि अब 50-80% तक बढ़ा दी गई है। चयनित किसानों को ऑनलाइन आवेदन के बाद ही लाभ मिलता है।
Official Website/Source लिंक
आधिकारिक जानकारी और आवेदन के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग या नीचे दिए गए पोर्टल पर जाएँ:
FAQ (सामान्य सवाल-जवाब)
1. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
2. सब्सिडी कितनी मिलती है?
सब्सिडी 50% से 80% तक दी जाती है, जो यंत्र और राज्य नीति पर निर्भर करती है।
3. क्या किसान ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं?
हां, किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
4. किस प्रकार के यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है?
ट्रैक्टर, ड्रोन, पावर टिलर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, थ्रेसर, प्लांटर आदि पर सब्सिडी मिलती है।
5. क्या गैरकिसान भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल कृषकों के लिए है और पात्रता मानदंडों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
6. आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया क्या है?
कुछ राज्यों में ई-लॉटरी के जरिए चयन होता है, जबकि अन्य में पहले आओ पहले पाओ आधार पर।